अरवल डीएसपी समेत 5 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत ने जारी किया गैरजमानतीय वारंट
अदालत के इस फैसले से पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास और भी मजबूत होगा।
अरवल से विश्वनाथ प्रताप यादव की रिपोर्ट--अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने पुलिस बर्बरता के एक मामले में आरोपित डीएसपी कृति कमल समेत अन्य दरोगा के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया है।पूर्व में न्यायालय ने इस मामले में गैर-जमानती धाराओं के तहत समन एवं जमानतीय वारंट जारी किया था, जिसके तामिला के बाद भी आरोपितों की ओर से न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई।इसके बाद न्यायालय ने अगला कानूनी कदम उठाते हुए अजमानतीय वारंट जारी कर दिया है।
यह मामला करपी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें परिवादनी तनीषा सिंह द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृति कमल ,करपी थानाध्यक्ष उमेश राम, दरोगा राघव कुमार झा, प्रीति कुमारी, रोहित कुमार हरिवंश महतो को आरोपित बनाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरवल के न्यायायल में परिवाद पत्र 336/2024 दायर किया गया था।
इन सभी पर महिला के साथ अभद्रता ,उसकी लज्जा भंग करने ,मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा एवं आयुष रंजन ने बताया कि पीड़ित पक्ष पर पुलिस अधिकारियों द्वारा दमन और अन्याय किया गया था। अदालत के इस फैसले से पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास और भी मजबूत होगा।
बता दे मामला बीते वर्ष 2024 की है जब करपी प्रखंड के खजूरी पंचायत में पैक्स चुनाव हो रही थी तभी पैक्स अध्यक्ष प्रिंस कुमार के समर्थकों और पुलिस के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। जिसमें कुछ पुलिस वाले को गंभीर चोटे भी आई थी।पुलिस ने तत्वरित कार्रवाई करते हुए पेक्स अध्यक्ष समेत कई लोगों को जेल भी भेजा था और बाकी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी करने के लिए पेक्स अध्यक्ष के घर में आधी रात को घुसकर तोड़फोड़ और महिला के साथ मारपीट की घटना का अंजाम दिया गया था।जिसका सीसीटीवी फुटेज में वीडियो कैद हो गई।
परिवादी तनिषा सिंह के पति प्रिंस कुमार खजूरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष, सास ललिता रंजन भी वर्तमान में मुखिया ससुर रामाशीष रंजन राजद के प्रदेश सचिव सह पूर्व मुखिया और इनके भाई अभिषेक रंजन रोहाई पंचायत के मुखिया और जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष है।
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